अधोलखतवायषरखाकतपदानासमचतसिधवछदवाकत।(i)मनःदनहभवत।(अ)दर+नह(ब)दः+नह(स)द+नह(द)दन+ह(ii)सःताकरोत‘दायामीत’।(अ)दायाम+इत(ब)दायामी+इत(स)दाया+मइत(द)दाया+मत(iii)अिमनपरः+छदकथाअित।(अ)परछद(ब)परछद(स)परसछद(द)परछद(iv)भवतःदानवीरतावाअयशभकरःभवतसमीपमआगतोऽित।(अ)शभ+कर:(ब)शभम+करः(स)शभ+करः(द)शभ+कर
Answers
Answered by
0
Explanation:
महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधी सलाह देने का कार्य करता है वह राज्य के दोनों सदनों ( विधानसभा तथा विधान परिषद ) की कार्यवाही में तथा सदन में बोलने की शक्ति रखता है लेकिन वह मतदान नही कर सकता है। उसे विधानमंडल के सदस्यों को मिलने वाले सभी वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होत उदाहरण के लिये भारत में सभी राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं। राज्य में जो स्थिति महाधिवक्ता की है वही स्थिति केन्द्र में महान्यायवादी (एटॉर्नी जनरल) की होती है। अकटूबर २०१८ में एडवोकेट जनरल राघवेंद्र सिंह ने यह पद ग्रहण किया। [1]
महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है राष्ट्रपति अनुच्छेद 76(1) के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करता
Answered by
0
Question is not clear
please try Later
Similar questions