बाल विवाह निषेध अधिनियम 1829 में पारित किया गया था।
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'बाल विवाह प्रतिबन्ध अधिनियम, 1929 28 सितंबर 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया। यह भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का परिणाम था। ...
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