बच्चे काम पर जा रहे है
के कारण एवं निधान
(निबंध)
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राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह ज़िले में सन 1946 में हुआ था। राजेश जोशी ने एम.एस.सी और एम. ए. की डिग्रियाँ हासिल कीं और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई ख़त्म होने के तुरंत बाद ही उन्होंने पत्रकारिता आरम्भ कर दी। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखीं। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर तथा कुछ लघु फ़िल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ-साथ अँग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती हैं।
उन्हें शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार का शिखर सम्मान और माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार के साथ, केन्द्र साहित्य अकादमी के प्रतिष्ठित सम्मान से सम्मानित किया गया। उनकी कविताएं स्थानीय भाषा, बोली से युक्त हैं। उनकी काव्य रचनाओं में आत्मीयता, लयात्मकता के साथ मनुष्यता को बचाए रखने का निरंतर संघर्ष भी विद्यमान है। राजेश जोशी में जितना दुनिया के नष्ट होने का ख़तरा दिखाई देता है, उतनी ही व्यग्रता जीवन की संभावनाओं की खोज के प्रति दिखाई देती है।
जब किसी बच्चे द्वारा कोई कानून-विरोधी या समाज विरोधी कार्य किया जाता है तो उसे किशोर अपराध या बाल अपराध कहते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से बाल अपराध 8 वर्ष से अधिक तथा 16 वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य है जिसे कानूनी कार्यवाही के लिये बाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाता है। भारत में बाल न्याय अधिनियम 1986 (संशोधित 2000) के अनुसर 16 वर्ष तक की आयु के लड़कों एवं 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों के अपराध करने पर बाल अपराधी की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। बाल अपराध की अधिकतम आयु सीमा अलग-अलग राज्यों मे अलग-अलग है। इस आधार पर किसी भी राज्य द्वारा निर्धारित आयु सीमा के अन्तर्गत बालक द्वारा किया गया कानूनी विरोधी कार्य बाल अपराध है।