Hindi, asked by mnishsalame285, 5 months ago

भारत के नागरीक को कितने मौलिक कतवय दिए गए है।​

Answers

Answered by rajeshgupta931105165
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Answer:

11 maulik adhikar hai jismein ki 2002 mein sanshodhit kiya gaya tha

Answered by aarti04550
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Answer:

भारत के नागरिकों को सात मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं|

Explanation:

भारत के मूल संविधान में भारत के प्रत्येक नागरिक को सात मौलिक अधिकार दिए गए थे परंतु बाद में 44 वें संविधान संशोधन से संपत्ति का मौलिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था उसको कानूनी अधिकार में स्थानांतरित कर दिया गया था उसके पश्चात 6 मौलिक अधिकार बच्चे जो प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है इसमें पहला है क्षमता या समानता का मौलिक अधिकार सार्वजनिक स्थानों पर जाति लिंग पर क्या दी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता प्रत्येक व्यक्ति को एक समान माना गया है दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आपको बोलने की स्वतंत्रता है व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता है कि किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करेंगे उसकी स्वतंत्रता है यात्रा करने की याद को स्वतंत्रता है देश के भीतर कहीं भी आप जा सकते हैं अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण होता है तो उसके विरुद्ध आप लड़ सकते हैं जैसे बाल श्रम जो होता है 14 साल के बच्चों के से काम कराना वह भी एक शोषण होता है उसके विरुद्ध लड़ा जा सकता है अगला हर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आप किसी भी सौतन किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं उसकी परंपरा मान सकते हैं जैसे सिखों को तलवार रखने का अधिकार दिया गया है ऐसे ही आपकी कोई भी धर्म जो है उसको मान सकते हैं पांचवा संस्कृति और शिक्षा संबंधी किसी भी संस्कृति को आप अपना सकते हैं और उस को बनाए रखने के लिए प्रयास कर सकते हैं उसकी जो लिखी होती है उसको बचाए रखने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं और 6 माह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखें इसमें आता है निषेधाज्ञा किसी निचली अदालत अगर कोई ऐसे मामले की सुनवाई कर रही है जिसका उसको अधिकार नहीं है तो आप उसके उसके ऊपर की अदालत में जाकर इसलिए अदालत को सुनवाई से रोक सकते हैं व्यापम आदेश का होता है अगर किसी अधिकारी को लगता है कि वह कानून सम्मत कार्यवाही नहीं कर रहा है तो अदालत उसके विरुद्ध परम आदेश जारी कर सकती है या कोई व्यक्ति अगर किसी ऐसे पद पर बैठ गया है जो संविधानिक रूप से उचित नहीं है उस मामले में भी आप न्यायालय में अप्रोच करके न्यायालय उसको उस पद से हटने का आदेश जारी कर सकता है

मुझे आशा है कि यह उत्तर आपके लिए उपयोगी है|

धन्यवाद

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