भारत के नागरिकों की समानता की समानता का अधिकारी अधिाकरी मूल से दिया गया है।
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सभी लोगों, नागरिकों और बाहरी लोगों को कानून (विधि) के समक्ष समानता का अर्थ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और भारत की सीमा क्षेत्र के भीतर कानून की समान सुरक्षा से इन्कार नहीं करेगा। यह अधिकार संविधान के अनुछेद-14 में निहित है तथा राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेद-भाव करने पर रोक लगाता है।
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