भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है?
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भारत के संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है।
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भारत का संवैधानिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है।
भारत की संसदीय शासन प्रणाली में भारत का संवैधानिक प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। भारत के राष्ट्रपति की अधिकार शक्ति में कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्तियों का सर्वसर्वा के तौर पर संचालन करना, प्रधानमंत्री के परामर्श से महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करना जिनमें राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सभा के अध्यक्ष तथा भारत के अन्य विशिष्ट संस्थानों के प्रमुख आदि हैं। भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति भी होता है।
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