History, asked by harshShukla41, 3 months ago

भारत में चुनाव आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है एक वाक्य​

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Answered by syedsadiq288
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आयोग के सदस्यों को कौन नियुक्त करता है एक वाक्य

Answered by Anonymous
9

Answer:

भारत निर्वाचन आयोग (अंग्रेज़ी: Election Commission of India) एक स्वायत्त एवं अर्ध-न्यायिक संस्थान है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से विभिन्न से भारत के प्रातिनिधिक संस्थानों में प्रतिनिधि चुनने के लिए किया गया था। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गयी थी।

भारत निर्वाचन आयोग

Commission अवलोकन

गठन

25 जनवरी 1950 (अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है)

अधिकारक्षेत्रा

Flag of India.svg भारत

मुख्यालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नयी दिल्ली[1]

28°37′26″N 77°12′41″E / 28.623902°N 77.21140000000003°E

Commission कार्यपालक

सुनील अरोड़ा, आईएएस, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त

अशोक लवासा, आईएएस, भारत के निर्वाचन आयुक्त

सुशील चंद्र]], भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), भारत के निर्वाचन आयुक्त

वेबसाइट

आधिकारिक जालस्थल

संरचना

आयोग में वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं। जब यह पहले पहल 1950 में गठित हुआ तब से और 15 अक्टूबर, 1989 तक केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित यह एक एकल-सदस्यीय निकाय था। 16 अक्टूबर, 1989 से 1 जनवरी, 1990 तक यह आर. वी. एस. शास्त्री (मु.नि.आ.) और निर्वाचन आयुक्त के रूप में एस.एस. धनोवा और वी.एस. सहगल सहित तीन-सदस्यीय निकाय बन गया। 2 जनवरी, 1990 से 30 सितम्बर, 1993 तक यह एक एकल-सदस्यीय निकाय बन गया और फिर 1 अक्टूबर, 1993 से यह तीन-सदस्यीय निकाय बन गया।[2]

मुख्य चुनाव आयुक्त

मुख्य लेख: मुख्य चुनाव आयुक्त

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यावधि

मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 साल, जो पहले हो, का होता है जबकि अन्य चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 62 साल, जो पहले हो, का होता हैं। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायलय के न्यायधीश के सामान होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के जरिए ही हटाया जा सकता हैं।

भारत निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से सम्बंधित सत्ता होती है जबकि ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगर परिषद् और तहसील एवं जिला परिषद् के चुनाव की सत्ता सम्बंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है।

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