भारत में उपभोक्ता न्यायालय के गठन उद्देश्य एवं शक्तियों की विवेचना कीजिए
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(ख) उपभोक्ताओं को पदार्थ की गुणवत्ता, मात्र, शुद्धता, मानक एवं मूल्य के प्रति संरक्षण सुनिश्चित करना तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार से सुरक्षा। (ग) प्रतियोगी मूल्यों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था। (घ) उचित फोरम पर उपभोक्ताओं के हितों का सरंक्षण।
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ख) उपभोक्ताओं को पदार्थ की गुणवत्ता, मात्र, शुद्धता, मानक एवं मूल्य के प्रति संरक्षण सुनिश्चित करना तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहार से सुरक्षा। (ग) प्रतियोगी मूल्यों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था। (घ) उचित फोरम पर उपभोक्ताओं के हितों का सरंक्षण।
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