भारतीय नागरिक को कितने मूल प्राप्त है
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वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिये अति-आवश्यक या मौलिक समझे जाते हैं उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है।
- भारतीय नागरिकों को छ्ह मौलिक अधिकार प्राप्त है :-
- भारतीय नागरिकों को छ्ह मौलिक अधिकार प्राप्त है :-1. समानता का अधिकार : अनुच्छेद 14 से 18 तक।
- 2. स्वतंत्रता का अधिकार : अनुच्छेद 19 से 22 तक।
- 3. शोषण के विरुध अधिकार : अनुच्छेद 23 से 24 तक।
- 4. धार्मिक स्वतंत्रता क अधिकार : अनुच्छेद 25 से 28 तक।
- 5. सांस्कृतिक तथा शिक्षा सम्बंधित अधिकार : अनुच्छेद 29 से 30 तक।
- 6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार : अनुच्छेद 32
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