Social Sciences, asked by mitrajyoti64, 6 months ago

भारतीय संविधान कठोरता और लचीलापन का सामान्य वह है विवेचना करें ​

Answers

Answered by rajnishbhardwaj32
3

Answer:

भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया है। ... कठोरता और लचीलापन– भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला। कठोर संविधान का अर्थ है कि संशोधन के लिए विशेष प्रक्रियाओं की जरूरत होती है जबकि लचीला संविधान वह होता है जिसमें संशोधन आसानी से किया जा सकता है।

Similar questions