brunhatya kaysa aprad hai?
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धारा 314:- धारा 314 के अर्न्तगत बताया गया है कि गर्भपात कारित करने के आशय से किये गये कार्यों द्वारा कारित मृत्यु में दस वर्ष का कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किया जा सकता है,और यदि इस प्रकार का गर्भपात स्त्री की सहमति के बिना किया गया है तो कारावास आजीवन का होगा।
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