History, asked by quarinawasim, 5 hours ago

चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है​

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Answered by abhisharma9084414167
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संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार, प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। अधिनियम के प्रवृत्त् होने के पश्चात केन्द्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है। यह परिसीमन आयोग परिसीमन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का सीमांकन करता है। निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान परिसीमन, परिसीमन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर किया गया है। उपर्युक्त के होते हुए भी, वर्ष 2002 में भारत के संविधान में विशेष रूप से संशोधन किया गया था कि वर्ष 2026 के उपरान्त होने वाली प्रथम जनगणना तक निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार, वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर बनाए गए वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र वर्ष 2026 के उपरान्त तक होने वाली प्रथम जनगणना तक यथावत बने रहेंगे।

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