Describe main provisions contained in the Constitution of India for the protection of the interest of schedule caste and schedule tribes in India?
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भारत में अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए भारत के संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं भारत के संविधान में उनके हितों का टकराव ना हो इसका पूरी तरह से ध्यान रखा गया है अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 15(4),16(4),19(5),23, 29,164(1)330,332,335,338,339(1) 15(4)उनके अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए चाहे वह सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षणिक हितों का विकास हो
16(4)चाहे वह पदों का आरक्षण हो संपत्ति जनजातियों के हितों की सुरक्षा हो
19(5) मानव के दुर्ग दूर व्यवहार और
23बलात श्रम पति निषेध हो
29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हो अनुसूचित अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं
46 दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि बहुत सारे
164(1) राज्य जिसमें झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जिसमें जनजाति कल्याण के लिए
एक मंत्री को भी नियुक्त किया जाता है
330लोकसभा में भी अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है यहां तक की सेवाओं और पदों के लिए भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे प्रस्तुत किए जाते हैं इससे संबंधित भी अधिकार दिए गए हैं इसके अलावा पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में भी बताया गया है इसके अलावा अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास कल्याण से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275 (1)339(2)में दिए गए हैं
16(4)चाहे वह पदों का आरक्षण हो संपत्ति जनजातियों के हितों की सुरक्षा हो
19(5) मानव के दुर्ग दूर व्यवहार और
23बलात श्रम पति निषेध हो
29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हो अनुसूचित अनुसूचित जातियों जनजातियों एवं
46 दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि बहुत सारे
164(1) राज्य जिसमें झारखंड छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जिसमें जनजाति कल्याण के लिए
एक मंत्री को भी नियुक्त किया जाता है
330लोकसभा में भी अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण है राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित है यहां तक की सेवाओं और पदों के लिए भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे प्रस्तुत किए जाते हैं इससे संबंधित भी अधिकार दिए गए हैं इसके अलावा पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों में प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में भी बताया गया है इसके अलावा अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास कल्याण से संबंधित प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 275 (1)339(2)में दिए गए हैं
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