Difference between money bill and finance bill in hindi
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संविधान के अनुच्छेद 110 मे वर्णित एक या अधिक मामलों से जुड़ा धन विधेयक कहलाता है. ये मामले हैं -किसी कर को लगाना,हटाना, नियमन, धन उधार लेना या कोई वित्तीय जिम्मेदारी जो भारत की संचित निधि से धन की निकासी/जमा करना, संचित निधि से धन का विनियोग, ऐसे व्यय जिन्हें भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना हो, संचित निधि से धन निकालने की स्वीकृति लेना वगैरह. वित्त विधेयक (फाइनेंशियल बिल) वह विधेयक जो एक या अधिक धन विधेयक (मनी बिल) प्रावधानों से पृथक हो तथा गैर मनी मामलों से भी संबंधित हो. Please mark me brainlist..
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A bill deemed to be money bill if it contains “only provisions dealing with imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax”. An Ordinary Bill can be introduced in any of the Houses of Parliament while money bill can only be introduced in the Lok Sabha.
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