एक बार नियुक्त हो जाने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता
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Answer:
एक बार नियुक्त हो जाने पर उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है।
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश यूं तो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय न्यायाधीशा को विशेष परिस्थिति में उसके पद की अवधि के बीच में से भी हटाया जा सकता है।
यदि ऐसा कोई न्यायाधीश कदाचार या भ्रष्टाचार अथवा अवांछनीय आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों के अलग-अलग कुल सदस्यों का लगभग दो तिहाई बहुमत होना आवश्यक है और वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य अपने दो तिहाई बहुमत से न्यायाधीश के आपत्तिजनक आचरण को यदि प्रमाणित कर दें तो भारत के राष्ट्रपति के आदेश से मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है।
Explanation:
उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों का कार्यकाल उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश) 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं।