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भारत में समता/समानता का अधिकार
अनुच्छेद १४= विधि के समक्ष समानता।
अनुच्छेद १५= धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जायेगा।
अनुच्छेद15(4)= सामाजिक एवम् शैक्षिक दषि्ट से पिछडे वर्गो के लिए उपबन्ध।
अनुच्छेद १६= लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता।
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