GST Composition Levy Scheme में Tax Rate क्या है?
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Composition Scheme क्या है?
GST में छोटे व्यवसाय जिनका टर्नओवर 20 लाख रूपये (आसाम और उत्तर-पूर्वी राज्यों में 10 लाख रूपये) तक के हैं उन्हें जीएसटी का भुगतान करने और रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं हैं| इसी प्रकार ऐसे छोटे और माध्यम आकर के व्यवसाय जिनका वार्षिक सेल या टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपये और कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों में 75 लाख रूपये तक हैं उनके लिए GST को सरल करने के लिए कम्पोजीशन स्कीम हैं जिसके तहत व्यवसायी एक निश्चित अवधि की कुल सेल पर सीधा फिक्स रेट से टैक्स दे सकेंगे और उन्हें वर्ष में केवल 5 रिटर्न भरने की आवश्यकता होगी|
Composition Scheme के लिए कौनसे व्यवसाय Eligible (योग्य) हैं?
कम्पोजीशन स्कीम एक वैकल्पिक व्यवस्था हैं| ऐसे व्यवसाय (मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर एंव रेस्टोरेंट) जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपये तक हैं वे सामान्य रूप से GST देने की बजाय इस Composition Scheme को चुन सकते हैं | अगर व्यवसाय उत्तर-पूर्वी राज्य (Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim and Himachal Pradesh) में स्थित हैं तो यह सीमा 75 लाख रूपये तक हैं|
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