हाउ मच मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ लेजिसलेटिव असेंबली
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The Constitution of India states that a State Legislative Assembly must have no less than 60 and no more than 500 members however an exception may be granted via an Act of Parliament as is the case in the states of Goa, Sikkim, Mizoram and the union territory of Puducherry which have fewer than 60 members.
भारत के संविधान में कहा गया है कि एक राज्य विधानसभा में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए लेकिन संसद के एक अधिनियम के माध्यम से अपवाद दिया जा सकता है जैसा कि गोवा, सिक्किम, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेशों में होता है। पुदुचेरी के 60 से कम सदस्य हैं।
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