Political Science, asked by nehapanwar310, 11 months ago

hii please give answer ​

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Answered by RvChaudharY50
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अनुच्छेद 356 पर नोट :

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 को अगर सीधे-सरल भाषा में परिभाषित करें तो इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है l

इस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है और राज्य के सत्ता की बागडोर राज्य सरकार की बजाय गवर्नर के पास चली जाती है l

अनुच्छेद 356 के लागू होने के बाद राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली हो जाती है और मंत्रीमंडल समूह भी कोई काम नहीं कर सकता है l

अनुच्छेद 356 लगाने की शर्तें :-

- राज्य की विधानसभा अपना मुख्यमंत्री नहीं चुन पाती l

- गठबंधन का ढह जाना l

- एसेंबली में बहुमत का न होना l

- किन्हीं अपरिहार्य कारणों से चुनाव का न हो पाना l

- 90 के दशक तक ऐसा अक्सर देखा जाता था कि केन्द्र की सरकारें राज्यपाल की मदद से ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देती थीं l हालांकि सन् 1994 में उच्चतम न्यायालय के एक फैसले के बाद इसका अनुचित इस्तेमाल कम हो गया l

अलग-अलग राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में अब तक 123 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है l ( सबसे ज्यादा बार मणिपुर में 10 बार )

आमतौर पर राष्ट्रपति शासन उन राज्यों में लगाया जाता है जहां केन्द्र में विराजमान पार्टी सत्ता में नहीं होती लेकिन दो ऐसे भी मौके आए हैं जब इंदिरा गांधी सरकार ने कांग्रेस शासित राज्यों में भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया था l पंजाब में सन् 1983 और आंध्र प्रदेश में 1973 में ऐसा हुआ था l

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