जी एस टी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का पूरी जानकारी दीजिए|
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गुड्स एंड सर्विसिज़ टैक्स या जी एस टी अंग्रेजी में तथा हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर संक्षेप मे इसे वसेक या गस्त बिल भी कहा गया | यह महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार ने 1 जुलाई 2017 से लागू किया व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा आजादी के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार माना है। इससे केन्द्र एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न-भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली लागू की गई | संविधान के तहत इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन किया गया | 1 जुलाई 2017 से पूर्व किसी भी सामान पर केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा कई तरह के अलग-अलग कर लगा दिए गए थे, लेकिन जीएसटी आने से सभी तरह के सामानों पर एक जैसा ही कर लगाया गया | वस्तुतः इसके पूर्व किसी भी सामान पर 30 से 35% तक कर देना पड़ता था | कुछ चीजों पर तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगाया जाने वाला कर 50% से भी अधिक होता था | जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) आने के बाद यह कर महत्तम 28 प्रतिशत हो गया जिसमें कोई भी अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं था | इस बिल ने भारत की अर्थव्यवस्था को “एक देश एक कर वाली” अर्थव्यवस्था बना दिया । जीएसटी लागू होने के बाद केवल एक ही तरह का कर देना होता है इसके लागू होते ही एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, लग्जरी कर, मनोरंजन कर, जैसे बहुत सारे कर खत्म हो गए |