जैसे कमाओ वैसे चुकाओं योजना से आप करता समझते हैं इस संबंध में आयकर अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों के प्रश्न व्याख्या कीजिए
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धारा 207(1) के अनुसार, “वित्तीय वर्ष में करदाता द्वारा उन आयों पर अग्रिम कर देना होगा जो वित्तीय वर्ष से ठीक अगले कर-निर्धारण वर्ष में कर-योग्य होगी।” चाल वित्तीय वर्ष की आयों को ही 'चालु आय' कहते हैं। अत: चालू आयों पर कर देने की योजना को ही 'जैसे कमाओ वैसे चकाओ' अथवा 'कर का अग्रिम भुगतान' कहा जाता है।
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