किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया
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भारत के संविधान के 44 पर संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 300 (ए) जोड़ा गया है जिसके अनुसार संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया है। 44 वें संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 31 द्वारा प्रदत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया अब वह इस अध्याय के अधीन एक संवैधानिक अधिकार है
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