कोविड-19 को रोकने के लिए सार्वजनिक सूचना अधिकारी को एक पत्र लिखें
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सूचना का अधिकार
भारत सरकार ने किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबावदेही के कार्यकरण में पारदर्शिता और जबावदेही को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण के अंतर्गत सूचना तक पहुंच पाने हेतु सूचना के अधिकार (आर टी आई) की व्यावहारिक व्यवस्था को उल्लिखित करने के लिए "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005" अधिनियम बनाया है।
सूचना का अधिकार क्या है?
सूचना के अधिकार में ऐसी सूचना तक पहुंच पाने का प्रावधान है जो किसी सार्वजनिक प्राधिकरण ने धारित की है अथवा नियंत्रण में है। इसमें कार्य की जांच दस्तावेजों/अभिलेखों दस्तावेजों, अभिलेखों के टिप्पणियों उद्धरणों या प्रमाणित प्रतियों और सामग्री के प्रमाणित नमूनों और ऐसी सूचना पाना, जो इलैक्ट्रॉनिक रूप में भी भण्डारित है, को प्राप्त करने का अधिकार शामिल है।
आरटीआई आवेदन rtionline.gov.in पर ऑनलाइन किया जा सकता है।