क्या एक आवश्यक की साझेदारी में प्रवेश दिया जा सकता है
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साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार किसी व्यक्ति को साझेदारी फर्म में सभी वर्तमान साझेदारों की स्वीकृति पर ही प्रवेश मिल सकता है, जब तक कि इसके विपरीत कोई समझौता नहीं हुआ हो। उदाहरण के लिए, हरी और हक साझेदार हैं तथा उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है।
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