क्या फार्म का पंजीकरण अनिवार्य है यदि कोई फार्म अपनी फार्म के पंजीकरण के निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना चाहती है तो उन्हें क्या कदम उठाने होंगे वह वर्णन करें
Answers
Explanation:
पंजीकरण प्रक्रिया
धारा 12 (1) के अनुसार निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों की कोई भी संस्था या निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के माता-पिता की कोई भी संस्था या कोई स्वैच्छिक संगठन जिसका मुख्य उद्देश्य निःशक्तताग्रस्त व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देना है, राष्ट्रीय न्यास बोर्ड को पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकती है।
ऑनलाइन फार्म भरने से पहले, निम्नलिखित विवरण को ध्यान से पढ़े।
पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले, विकलांगता अधिनियम तथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत अपनी पात्रता की जाँच करें। आवेदन करने से पहले, अगर संगठन पंजीकृत नहीं है, तो विकलांगता अधिनियम के तहत पंजीकरण कराए। राष्ट्रीय न्यास को पंजीकरण, विकलांगता अधिनियम 1995 के तहत सामान्यतः सहयोजित हो जाएगा।
पंजीकरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
सोसायटी पंजीकरण अधिनियम जैसे किसी भी प्रासंगिक अधिनियम के तहत पंजीकरण/निगमन का प्रमाण-पत्र।
विकलांगता अधिनियम 1995 के अंतर्गत पंजीकरण का प्रमाण पत्र।
संघ ज्ञापन (एम.ओ.ए.)
पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट।
पिछले दो वर्षों का लेखा परीक्षित वार्षिक लेखा।
नियम 27 (3) के तहत पंजीकरण के लिए फार्म ई के सभी पृष्ठों पर विधिवत हस्ताक्षर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा मुहर लगा होना चाहिए।
पंजीकरण के आवेदन के लिए संगठन का प्रस्ताव और प्राधिकार।
पंजीकरण शुल्क शहरी क्षेत्रों के लिए 2000 /- रु. और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 /- रु. है। शुल्क को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा किया जा सकता है।
शीघ्र प्रसंस्करण के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी दस्तावेजों को संलग्न करें।
ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगे ई फार्म सहित, सभी आवश्यक दस्तावेजों की हार्डकॉपी को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के सात दिनों के भीतर राष्ट्रीय न्यास कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
कृपया ध्यान दें कि, ऑनलाइन आवेदन और प्रस्तुत हार्डकॉपी मे किसी भी प्रकार के विसंगति के मामले में, राष्ट्रीय न्यास मंजूरी रद्द/संशोधित/वापस लेने के लिए स्वतंत्रता होगा। ऐसे मामले में पंजीकरण शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।
कृपया ध्यान दें कि, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पुनः पंजीकरण का कोई प्रावधान नहीं है। फिर भी पुनः पंजीकरण के मामले में, पंजीकरण के लिए पूर्ण विवरण, दस्तावेज और पंजीकरण शुल्क को नए सिरे से आवेदन हेतु प्रस्तुत किया जाना है। पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण समाप्ति की तिथि के 6 महीने पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
संगठनों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम की धारा 12 (1) के तहत उल्लेखित श्रेणियों के अनुसार, राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले संगठन का पंजीकरण आवेदन के समय विकलांगता अधिनियम, 1995 के तहत मान्य होना चाहिए। आम तौर पर, राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण विकलांगता अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकरण के साथ सहयोजित हो जाएगा।
उदाहरण: - अगर कोई संगठन 01/01/2015 को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण कराता है तो विकलांगता अधिनियम, 1995 के अंतर्गत उसका पंजीकरण 31/12/2017 तक ही वैध है, इसलिए संगठन को राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत केवल 31/12/2017 तक ही पंजीकृत माना जाएगा। संगठन को विकलांगता अधिनियम, 1995 के तहत पंजीकरण के लिए वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए छह महीने (अनुग्रह अवधि) यानी 30/6/2018 तक का समय दिया जाएगा। वैध प्रमाण पत्रों को अगर इस अवधि में प्रस्तुत कर दिया जाता है तो, राष्ट्रीय न्यास के साथ पंजीकरण शेष अवधि के लिए वैध रहेगा। अन्यथा राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण निरस्त माना जाएगा। संगठन को विकलांगता अधिनियम, 1995 के पंजीकरण के बाद राष्ट्रीय न्यास अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए पूर्ण जानकारी, दस्तावेज और शुल्क के साथ नए सिरे से आवेदन करना होगा।