क्या सबसे पहले मतदाता पहचान पत्र का प्रयोग पंजाब दिया तमिलनाडु उत्तर प्रदेश में इन तीनों में से कोई एक बताइए
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मतदाता पहचान पत्र क्या है तथा इसका उपयोगभारत निर्वाचन आयोग ने अगस्त 1993 में चुनावी तालिका की शुद्धता में सुधार करने तथा चुनावी घोटालों को रोकने के प्रयास में देश के सभी मतदाताओं के लिए मतदाता पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया। आयोग ने नवीनतम तकनीकी नवाचारों का लाभ उठाने के लिए मई 2000 में मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) कार्यक्रम के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए। अब तक पूरे भारत में 450 मिलियन से अधिक मतदाता या चुनाव पहचान पत्र वितरित किए जा चुके हैं। मतदाता पहचान पत्र या ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया एक ऐसा पहचान पत्र है जो सभी योग्य मतदाताओं को चुनाव दिवस पर उनकी मतदाता पहचान को सक्षम करने में मदद करता है। जो लोग पहले से ही मतदाता सूची में नामांकित हैं वे मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने के योग्य है जिसे चुनाव कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इन चुनाव कार्डों में व्यक्तिगत विवरण के साथ एक विशिष्ट पहचान संख्या छपी होती है। आगे चलकर भविष्य में, बायोमेट्रिक रुप का डेटा जैसे डिजिटल हस्ताक्षर और फिंगरप्रिंट भी दिए गए चुनाव कार्ड में सन्निहित माइक्रोचिप के अंदर निहित किया जा सकते हैं।
ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) सभी भारतीयों के लिए एक अद्वितीय पहचान पत्र है। चुनाव कार्ड न केवल चुनावों में वोट डालने के लिए उपयोगी है बल्कि यह बैंक खाता खोलने, नया गैस कनेक्शन करवाने तथा यात्रा और आवास हेतु ऑनलाइन आरक्षण के लिए पहचान प्रमाण और पता प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है। वास्तव में आजकल लगभग प्रत्येक सरकारी एजेंसियाँ, बीमा कंपनियाँ, बैंक एजेंसियों जैसे बंधक कंपनियाँ (यदि आप बंधक या किसी अन्य व्यक्तिगत ऋण के लिए आवेदन करने जा रहे हैं) और दावा कंपनियाँ (बीमा क्लेम) मतदाता पहचान संख्या की माँग करती हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर जाकर बसता है तो चुनावी तालिका में पंजीकरण के लिए भी एक मतदाता पहचान पत्र आवश्यक होता है।
मतदाता पहचान पत्र के लिए पंजीकरण करने हेतु योग्यता मानदंडकोई भी व्यक्ति जो वोट देने के अधिकार को प्राप्त करना चाहता है, उसे भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी वैध मतदाता पहचान पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। यह वैध मतदाता कार्ड मुख्य रूप से भारतीय नागरिकों के लिए पहचान प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है तथा इसके द्वारा नगर, राज्य या राष्ट्रीय चुनावों में अपना वोट डाला जाता है। मतदाता पहचान पत्र के लिए स्वयं को पंजीकृत करने हेतु योग्यता मानदंड हैं:
आवेदक के पास भारतीय नागरिकता होनी चाहिए।आवेदक के आयु की योग्यता तिथि 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए जो कि चुनावी तालिका के संशोधन के वर्ष की पहली जनवरी मान्य हैएक मतदाता पहचान पत्र कैसे बनाएंमतदाता पहचान पत्र या ईपीआईसी (मतदाता फोटो पहचान पत्र) प्राप्त करने के लिए, सबसे पहले आपको चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) को फॉर्म 6/8/8ए भरकर और जमा करके मतदाता के रूप में पंजीकृत होना होगा और फिर मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने हेतु फॉर्म 001ए जमा करना होगा। यदि आप पहले से ही एक पंजीकृत मतदाता हैं यानी आपका नाम पहले से ही मतदाता सूची में है, तो आप ईआरओ को फॉर्म 001सी जमा कर सकते हैं। ईआरओ द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित रसीद प्राप्त कर लीजिए।
मतदाता पहचान पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करेंसभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) विशिष्ट समय अवधि पर डेसिग्नेटेड फोटोग्राफिक लोकेशन (डीपीएल) के माध्यम से अभियान चलता है। इन अभियान के दौरान, ईसीआई राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देता है। सभी पंजीकृत मतदाताओं को प्रत्येक क्षेत्र के ईआरओ द्वारा सूचना नोटिस भी दिए जाते हैं। जारी की गई नोटिस में उपयोगी जानकारी जैसे कि निर्वाचन क्षेत्र और मतदान बूथ या भाग संख्या दी गई होती है। इसमें वह तिथि भी दी गई होती है जिस तिथि पर मतदाता पहचान पत्र एक विशेष मतदान बूथ और डीपीएल के पते के लिए जारी की जाएगी। एक बार मतदाता को नोटिस प्राप्त हो जाने के बाद, उसे डीपीएल का दौरा करना चाहिए जो आमतौर पर एक स्कूल या सरकारी कार्यालय में होता है। प्रत्येक डेजिग्नैटेड फोटोग्राफी लोकेशन (डीपीएल) में आमतौर पर डिजिटल कैमरे से लैस दो सिस्टम होंगे। सभी आवश्यक विवरण दर्ज किए जाते हैं, एक फोटो लिया जाता है और इसके बाद चुनाव कार्ड जारी किया जाता है। उपरोक्त में से अधिकांश भारत के सभी राज्यों में यह प्रक्रिया लागू होती है, वहीं अलग-अलग राज्यों में मतदाता पहचान पत्र जारी करने के तरीके में कुछ अंतर हो सकते हैं। सटीक नियमों को जानने हेतु, कृपया अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की वेबसाइट पर जाएं। कोई भी मतदाता पहचान पत्र या ईपीआईसी के लिए ऑनलाइन मतदाता आईडी पंजीकरण फॉर्म जमा करके ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।