मौलिक अधिकारभारत में स्वतंत्र के
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भाषा और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार, जमा होने संघ या यूनियन बनाने, आने-जाने, निवास करने और कोई भी जीविकोपार्जन एवं व्यवसाय करने की स्वतंत्रता का अधिकार (इनमें से कुछ अधिकार राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ भिन्नतापूर्ण संबंध सार्वजनिक व्यवस्था, शालीलनता और नैतिकता के अधीन दिए जाते हैं)।
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भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित मूल अधिकार प्राप्त हैं:
समता या समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18)
स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से 22)
शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 से 24)
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से 28)
संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29 से 30)
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