Political Science, asked by mohitnainwal, 10 months ago

मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करना भारतीय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है टिप्पणी कीजिए​

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Answered by shubham1126
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भारत के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किये जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध/शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

भारत गणराज्य के राष्ट्रपति
President of India
प्रेसिडेंट ऑफ़ इंडिया
भारत का राजचिन्ह
भारत का राष्ट्रीय ध्वज



पदस्थ
राम नाथ कोविन्द
२५ जुलाई २०१७ से

संबोधनराष्ट्रपति महोदय
(भारत में)
Honourable President of India
(भारत के बाहर)आवासराष्ट्रपति भवननियुक्तिकर्ताइलेक्टोरल कॉलेज ऑफ इंडियाअवधि कालपांच वर्ष (पुनर्निर्वाचन योग्य)उद्घाटक धारकराजेन्द्र प्रसाद
२६ जनवरी १९५०गठनभारत का संविधान
२६ जनवरी १९५०वेतन₹5,00,000 (US$7,300) (प्रति माह)[1]वेब्साइटPresident of India

सिद्धांततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है। पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अधिकांश अधिकार वास्तव में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद् के द्वारा उपयोग किए जाते हैं।

भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अधिकतम कितनी भी बार पद पर रह सकते हैं इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने ही इस पद पर दो बार अपना कार्यकाल पूरा किया है।

प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशोभित करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं।[2] उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी।[3] वर्तमान में राम नाथ कोविन्द भारत के चौदहवें राष्ट्रपति हैं।

इतिहास

15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ था और अन्तरिम व्यवस्था के तहत देश एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य बन गया। इस व्यवस्था के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्रप्रमुख के रूप में स्थापित किया गया, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटेन के अन्तरिम राजा - जॉर्ज VI द्वारा ब्रिटिश सरकार के बजाय भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करना था।

यह एक अस्थायी उपाय था, परन्तु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सही मायनों में संप्रभु राष्ट्र के लिए उपयुक्त विचार नहीं था। आजादी से पहले भारत के आखरी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पद सौंप दिया, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसी बीच डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से संविधान को स्वीकार किया गया था। इस तारीख का प्रतीकात्मक महत्व था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को आवाज़ दी थी। जब संविधान लागू हुआ और डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वाचित राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित हो गया।

इस कदम से भारत की एक राष्ट्रमंडल अधिराज्य की स्थिति समाप्त हो गया। लेकिन यह गणतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। क्योंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तर्क किया की यदि कोई भी राष्ट्र ब्रिटिश सम्राट को "राष्ट्रमंडल के प्रधान" के रूप में स्वीकार करे पर ज़रूरी नहीं है कि वह ब्रिटिश सम्राट को अपने राष्ट्रप्रधान की मान्यता दे, उसे राष्ट्रमंडल में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय था जिसने बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में नए-स्वतंत्र गणराज्य बने कई अन्य पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के राष्ट्रमंडल में रहने के लिए एक मिसाल स्थापित किया।

Answered by dualadmire
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राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है परंंतु किसी भी प्रकार के अहम निर्णय लेने का स्वतंत्र हक राष्ट्रपति को नहीं होता है। संविधान के अनुसार कार्यपालिका के कार्य राष्ट्रपति की अनुमति के बिना नहीं हो सकते। ये कार्य करने के लिए मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति की मंजूरी की ज़रूरत होती है।

राष्ट्रपति को भी किसी भी प्रकार का कार्य करने से पहले या कोई अहम फैसला लेने से पहले मंत्रिमंडल की अनुमति की ज़रूरत होती है और यही कारण है की राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से कोई फैसला नहीं ले सकता और फैसले लेने में उसे बाधा आती है।

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