मरा मावष्य सुधारो
बाल बम अधिनियम के अंतर्गत 15 व्यवसायों और 57 प्रक्रियाओं में 14
साल से कम के बच्चों को काम पर लगाने पर प्रतिबंध है। प्रक्रियाओं में
14 साल से कम के बच्चों को काम पर लगाने पर प्रतिबंध है।
इन निषिद्ध व्यवसायों/प्रक्रियाओं में से कुछ हैं: बीड़ी बनाना, घरेलू नौकर
के रूप में काम, ढाबा/चाय दुकान/होटल में काम, भवन निर्माण तथा अन्य
निर्माण कार्य, कालीन बुनना।
निषिद्ध क्षेत्र में किसी बच्चे को काम पर लगाने के लिए 20,000/- रुपये
तक के जुर्माने तथा/या एक साल तक के कारावास का प्रावधान है।
बाल श्रम के विरुद्ध प्रवर्तन अभियान योजना के तहत खतरनाक कामों से हटाए गए बच्चों को विशेष स्कूलों में
भर्ती किया जाएगा जहाँ उन्हें शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसके अलावा व्यवसाय से पहले का हुनर, वजीफा, दोपहर
का भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएँ आदि भी कम से कम तीन साल तक की अवधि के लिए प्रदान की जाएँगी।
बाल मजदूरों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए किसी भी प्रकार की सहायता के वास्ते कृपया राज्य श्रम
विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 (नि:शुल्क) या स्थानीय पुलिस से संपर्क करें।
श्रम तथा रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
विस्तृत जानकारी
के लिए हमारी वेबसाइट http://labour.nic.in
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