Social Sciences, asked by mtsikarwar2660, 1 year ago

निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें :
(क) मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं?
(ख) निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन हैं?
(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

Answers

Answered by simrankamboz778
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1. Manushya ko apni shamta k anusaar kaam or rojgaar na milna jis karan wh apni aajivika ni chla skta or wah bhut gareeb h. Ise hi manav nirdanta khte h.

2. Nirdhano me bhi sbse nirdhan wah h jise apni shamta k anusaar kaam nhi milta. Wah apna jeevan nirwaah bhut musquil se karta h.

3. i) Har manav ko 100 dino ka rojgaar uplabdh krwaya jayega.

ii) rojgaar kam majdoori dar pr prapat hoga.

iii) rojgaar na milne par berojgaari bhata pane ka adhikari hoga.

iv) un kaam ko variyta di jayegi jinse bhwishya (future) me bhoomi se utpadan bdane me help milegi

Answered by nikitasingh79
29

उत्तर :  

क)

मानव निर्धनता से अभिप्राय जीवन, स्वास्थ्य, कुशलता के लिए न्यूनतम आवश्यक जरूरतों को पूरा न होना है

दूसरे शब्दों में मानव निर्धनता से अभिप्राय साक्षर न होना, कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी , शुद्ध जल की कमी और सफाई सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ सेवाओं की कमी, रोज़गार के अवसरों की कमी आदि से है।

(ख)  

निर्धनों में भी सबसे निर्धन औरतें , बच्चे और वृद्ध हैं।

भारत में पाए जाने वाले सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवारों की आय में भी असमानता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी परिवारों को अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन परिवारों में औरतों और बूढ़े लोगों और बच्चियों को भी सुव्यवस्थित ढंग से उपलब्ध संसाधनों की पहुंच से दूर किया जाता है । इसलिए निर्धनों में भी निर्धन औरतें , बच्चे और वृद्ध हैं।

(ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है :  

  • यह अधिनियम प्रत्येक वर्ष देश के 200 जिलों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिन की सुनिश्चित रोज़गार का प्रावधान करता है। बाद में इस योजना का विस्तार देश के सभी जिलों में किया गया है।
  • प्रस्तावित रोजगारों का एक तिहाई रोज़गार महिलाओं के लिए आरक्षित है।
  • केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष स्थापित करें तथा सभी राज्य सरकारें भी इस सूचना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोज़गार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी।
  • इस अधिनियम के अनुसार यदि आवेदक को 15 दिन के अंदर रोज़गार नहीं मिलता तो वह दैनिक बेरोज़गार भत्ते का हकदार होगा।

आशा है कि यह उत्तर आपकी मदद करेगा।।।।

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