निर्यात लाइसेंस लेने के लिए औपचारिकताओं की विवेचना कीजिए I
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निर्यात लाइसेंस लेने के लिए निम्न औपचारिकताओं की पूर्ति करनी होती है :
(1) किसी भी बैंक में खाता खोलने के लिए, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा अधिकृत किया गया है और खाता संख्या प्राप्त करना।
(2) महानिदेशक सामान्य विदेश व्यापार (DGFT) या क्षेत्रीय आयात निर्यात लाइसेंसिंग प्राधिकरण (RIELA) से आयात निर्यात कोड (IEC) संख्या प्राप्त करना।
(3) निर्यात संवर्धन परिषद के साथ पंजीकरण कराना ।
(4) गैर-भुगतान के जोखिम से बचाव के लिए ईसीजीसी (निर्यात ऋण और गारंटी निगम) (ECGC) के साथ पंजीकृत होना।
आशा है कि यह उत्तर आपकी अवश्य मदद करेगा।।।।
इस पाठ से संबंधित कुछ और प्रश्न :
निर्यात प्रोन्नति परिषद् में पंजीयन कराना क्यों आवश्यक है?
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आयात-निर्यात कोड नंबर क्या होता है?
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