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दिसम्बर 1980 को सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश लागू किया जो बाद में कानून बन गया. इसका उद्देश्य साम्प्रदायिक व जातीय दंगों व देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निषिद्ध करना हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा कानून निवारक निरोध कानून की व्यवस्था ही हैं. जून 1984 को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून दूसरा संशोधन अध्यादेश जारी किया गया. अध्यादेश में कहा गया कि जम्मू कश्मीर राज्य के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत में लागू होगा. इसके आधार पर इसमें कुछ परिवर्तन करते हुए इसे और अधिक कठोर बना दिया गया हैं.
HOpe iT HelP YOu DEaR
JaI HinD
JaI BhaRat
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Tipdi
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