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Explanation:
वरिष्ठ नागरिक िकसी भी प्रकार प्रताड़ना अाैर अन्य समस्या के समाधान के लिए सीधे अपने क्षेत्र के उपखंड अधिकारी कार्यालय में पेश हाेकर अपनी समस्या बता सकते हैं, जिस पर उपखंड अधिकारी त्वरित करेगा।
जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी स्तर पर गठित अधिकरणाें काे इस संबंध में विशेष रूप से कार्रवाही करने के लिए कहा है। जिले के वरिष्ठ नागरिकाें के भरण पाेषण अाैर कल्याण सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर ने उपखंड स्तर पर गठित अधिकारणाें काे गंभीरता से कार्य करते हुए एेसे सभी प्रकरणाें की प्राथमिकता से सुनवाई करते संबंधित काे त्वरित राहत प्रदान करने के निर्देश दिए है। जिला कलेक्टर ने बताया िक माता-पिता अाैर वरिष्ठ नागरिकाें का भरण-पाेषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए यह कार्रवाही की गई है। अधिनियम के तहत जिला समाज कल्याण अधिकारी काे मैंटेनस अाॅफिसर बनाया गया है।