राइट ए पैराग्राफ टू चीफ मिनिस्टर
Answers
Answer:
a paragraph is too long so I can't type so much for only five points
Explanation:
राज्य की मंत्रिपरिषद के प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता है ।
ii. अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसके परामर्श से अन्य मंत्रियों जो राज्यपाल की कृपा तक ही पद पर बने रहेंगे ।
iii. राज्यपाल विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सामान्यत: मुख्यमंत्री नियुक्ति करता है ।
iv. यदि किसी भी दल को आम चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो राज्यपाल स्व-विवेक से किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है और उस व्यक्ति को एक निश्चित समयावधि में अपना बहुमत साबित करने को कह सकता है ।
v. सामान्य परिस्थितियों में तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति विधानसभा के सदस्यों में से ही होती है । परन्तु यदि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल किसी ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुनता है जो विधानसभा सदस्य नहीं है तो राज्यपाल उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है । किन्तु कोई भी व्यक्ति विधानसभा की सदस्यता प्राप्त किए बगैर 6 महीने से अधिक मुख्यमंत्री नहीं रह सकता है ।