Social Sciences, asked by mayank7550, 1 year ago

राज्य आयोग में उपभोक्ता अपनी शिकायत कब कर सकता है?

Answers

Answered by shishir303
1

राज्य आयोग मे शिकायत उपभोक्ता तब कर सकता है, जब हर्जाने की राशि 20 लाख से अधिक हो और एक करोड़ तक हो। राज्य में की सीमा के अंतर्गत आने वाले ऐसे होता संबंधी विवादों का निस्तारण करना है जिनका वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के रूप में चाही गई राशि 20 लाख से अधिक और एक करोड़ तक हो ऐसे मामलों की शिकायत वादी राज आयोग में कर सकता है।

राज आयोग एक राज्य स्तर पर उपभोक्ता मामलों की सबसे बड़ी संस्था होती है। राज्य आयोग के ऊपर राष्ट्रीय आयोग है जहां राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध शिकायत अपील की जा सकती है।

Similar questions