राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के नियम 7 के अनुसार राज्य आयोग का कार्यालय कहाँ होगा?
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संविधान के राजस्थान उपभोक्ता संरक्षण नियमावली 1987 के अनुसार राज्य आयोग का कार्यालय राज्य की राजधानी जयपुर में स्थित होगा।
Explanation:
राज्य आयोग का कार्य राज्य की सीमा के अंतर्गत आने वाले ऐसे उपभोक्ता संबंधी विवादों का निस्तारण करना है, जिनका वस्तु या सेवा का मूल्य तथा हर्जाने के रूप में मांगी गई धनराशि 20 लाख से अधिक और एक करोड़ तक हो। ऐसे मामलों की शिकायत वादी राज आयोग में कर सकता है।
राज आयोग एक राज्य स्तर पर उपभोक्ता मामलों की सबसे बड़ी संस्था होती है। राज्य आयोग के ऊपर राष्ट्रीय आयोग है। जहां राज्य आयोग के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है।
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