राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नक्शे पर स्वयं के संविधान का पता लगाएं और स्थानीय संसद का नाम लिखें
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.भारत के संविधान के अनुसार लोक सभा का गठन वयस्क मतदान के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए जनता के प्रतिनिधियों से होता है। सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या ५५२ है जैसा कि संविधान में उल्लेख किया गया है जिसमें ५३० सदस्य राज्यों का, २० सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और महामहिम राष्ट्रपति महोदय, यदि ऐसा मानते हैं कि आंग्ल भारतीय समुदाय को सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो उस समुदाय से अधिकतम दो सदस्यों को नामित कर सकते हैं। कुल निर्वाचित सदस्यता राज्यों में इस प्रकार वितरित की गई है कि प्रत्येक राज्य को आबंटित सीटों की संख्या और उस राज्य की जनसंख्या के मध्य अनुपात, जहाँ तक व्यवहार्य हो, सभी राज्यों के लिए समान रहे।
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