राज्य सभा के कितने सदस्य हर दो वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं
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231 - 245
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राज्य सभा के एक तिहाई सदस्य हर दो वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते है।
- संवैधानिक बाध्यता के चलते किसी भी संघीय शासन में संघीय विधायिका का ऊपरी भाग राज्य हितों की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है। इसी सिद्धांत के आधार पर राज्य सभा का गठन हुआ है। यही कारण है कि राज्य सभा को सदनों की समानता के रूप में देखा गया है जिधा गठन संसद के द्वितीय रूप में हुआ है।
- राज्य सभा का गठन इस उद्देश्य से किया गया कि यह एक पुनरीक्षण सदन के रूप में लोकसभा द्वारा पद किए गए प्रस्तावों की पुनरीक्षा करे ।
- भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है राज्य सभा। निचली प्रतिनिधि सभा है लोकसभा।
- राज्यसभा में कुल 245 सदस्य होते है इनमे से भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य नामांकित होते है जिन्हे " नामित सदस्य " कहा जाता है।
- राज्यसभा के सदस्य छह वर्षों के लिए चुने जाते है जिनमे से एक तिहाई सदस्य दो वर्षों में सेवानिवृत्त होते है।
#SPJ3
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