राष्ट्रपति की शक्तियों का वर्णन करें
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राष्ट्रपति को संसद का अधिवेशन बुलाने तथा उसे समाप्त करने की घोषणा करने की शक्ति है. ... वह संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किये जा चुके किसी विधेयक पर अपनी अनुमति दे सकता है, या अनुमति नहीं दे सकता है या उसे पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है (अनुच्छेद 111).
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Explanation:
अनु०- 79 के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय संसद का अभिन्न अंग है। अत: इस रूप में उसे विधायी शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का आवाहन व सत्रावासन कर सकता है तथा लोकसभा को विघटित कर सकता है। ... राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 तथा लोकसभा में 2 एंग्लो-इंडियन (anglo-indian) को मनोनीत करता है।
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