Political Science, asked by Anonymous, 3 months ago

राष्ट्रपति की विवेक शक्तियाँऔर विधेयक क्या हैं।​

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Answered by totaloverdose10
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Answer:

राष्ट्रपति संसद का ही अंग होता है और कोई भी बिल बिना उसकी अनुमति के सदन में नहीं लाया जा सकता. विधायिका की किसी कार्यवाही को कानून बनने से रोकने की जो ताकत संविधान राष्ट्रपति को देता है, उसे वीटो पावर के नाम से जाना जाता है. आर्टिकल 111 में भारत का संविधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार के वीटो देता है.

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