राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसमा स्वराजासमा
के लश मनोनित क्रियाजा सकता है
है
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संसद देश का सर्वोच्च विधायी निकाय है। हमारी संसद राष्ट्रपति और दो सदनों-लोक सभा (हाउस आफ द पीपुल) और राज्य सभा (काँसिल ऑफ स्टेट्स) से मिला कर बनती है। राष्ट्रपति के पास संसद के किसी भी सदन की बैठक बुलाने और सत्रावसान करने अथवा लोक सभा को भंग करने का अधिकार है।
26 जनवरी, 1950 को भारत का संविधान प्रभावी हुआ। वर्ष 1951-52 के दौरान नए संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव हुआ और अप्रैल 1952 में प्रथम निर्वाचित संसद, अप्रैल 1957 में दूसरी लोक सभा, अप्रैल 1962 में तीसरी लोक सभा, मार्च 1967 में चौथी लोक सभा, मार्च 1971 में पांचवी लोक सभा, मार्च 1977 में छठी लोक सभा, जनवरी 1980 में सातवीं लोक सभा, दिसम्बर 1984 में आठवीं लोक सभा, दिसम्बर 1989 में नौवीं लोक सभा, जून 1991 में दसवीं लोक सभा, मई 1996 में ग्यारहवीं लोक सभा, मार्च 1998 में बारहवीं लोक सभा और अक्तूबर 1999 में तेरहवीं लोक सभा अस्तित्व में आयी।
लोक सभा
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, लोक सभा जन प्रतिनिधियों का निकाय है। इसके सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन मताधिकार सम्पन्न वयस्क लोगों द्वारा सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्षों में एक बार किया जाता है। सदन की सदस्यता के लिए न्यूनतम अर्ह आयु 25 वर्ष है। लोक सभा की वर्तमान सदस्य संख्या 545 है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच विभाजित सदस्यों की संख्या निम्नवत् है-
(1) आंध्र प्रदेश 42
(2) अरुणाचल प्रदेश 2
(3) असम 14
(4) बिहार 40
(5) छत्तीसगढ़ 11
(6) गोवा 2
(7) गुजरात 26
(8) हरियाणा 10
(9) हिमाचल प्रदेश 4
(10) जम्मू और कश्मीर 6
(11) झारखंड 14
(12) कर्नाटक 28
(13) केरल 20
(14) मध्य प्रदेश 29
(15) महाराष्ट्र 48
(16) मणिपुर 2
(17) मेघालय 2
(18) मिजोरम 1
(19) नागालैंड 1
(20) उड़ीसा 21
(21) पंजाब 13
(22) राजस्थान 25
(23) सिक्किम 1
(24) तमिलनाडु 39
(25) त्रिपुरा 2
(26) उत्तरांचल 5
(27) उत्तर प्रदेश 80
(28) पश्चिम बंगाल 42
(29) अंडमान और निकोबार 1
(30) चंडीगढ़ 1
(31) दादर और नागर हवेली 1
(32) दमन और द्वीव 1
(33) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 7
(34) लक्षद्वीप 1
(35) पांडिचेरी 1
(36) आंग्ल भारतीय ( यदि संविधान के अनु. 331 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए गए हैं)
Answer:
12 सदस्य को राष्ट्रपति द्वारा