रजिस्टर देखे होंगे, ये भी दस्तावेज है जिनमें विद्यालय या ऑफिसों में होने वाले काम-काज का
3- विद्यालय में आपकी हाजिरी का व्यौरा किस रजिस्टर में रखा जाता है ?
कोई व्यक्ति किस सरकारी दस्तावेज़ के द्वारा अपनी जायजाद(संपत्ति) अपनी संतान या किसी अन्य
कता है ? किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर कौन सा दस्तावेज़ बनाना पड़ता है ?(बड़ों से बात करके लि
छली वर्क शीट में संविधान की आवश्यकता पर बात हुई थी। संविधान भी एक लिखित दस्तावेज़ है
शासन व्यवस्था से संबन्धित नियम कानूनों का वर्णन है। हमारे संविधान में भारतीय नागरिक
धकारों और कर्तव्यों को लिखा गया है उन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। जैसे समानता
का अधिकार, शोषण के विरुद्ध शिकायत का अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार,
क्या आप अपने बड़ों से बात कर किसी व्यक्ति की शिक्षा से जुड़े दस्तावेजों के नाम बता सकते हो?
Answers
Explanation:
छात्र उपस्थिति रजिस्टर विद्यालय का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है। प्रत्येक संस्था प्रधान हेतु आवश्यक है कि कक्षा अध्यापक द्वारा संधारित किये जाने वाले इस रजिस्टर की नियमित जाँच करें।
छात्र उपस्थिति रजिस्टर का संधारण कक्षाध्यापक करता हैं जिसका प्राय: उस कक्षा में प्रथम कालांश होता हैं। उस छात्र उपस्थिति रजिस्टर में कक्षाध्यापक दिन में दो बार उपस्थिति अंकित करता हैं। अनुपस्थिति व अवकाश की स्थिति में लाल स्याही से प्रविष्टी की जाती हैं। अंत में योग लगाकर माह में कुल उपस्थिति लिखता हैं। निर्धारित उपस्थिति होने पर ही छात्र वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित हो सकता हैं।
छात्र उपस्तिथि रजिस्टर भरने के नियम निम्नानुसार है-
1. प्रत्येक कक्षा या कक्षा के विभाग या खण्ड (सेक्शन ) का अलग-अलग उपस्तिथि रजिस्टर होना चाहिये। इनमे इतने ही पृष्ठ होने चाहिए , जो कि एक वर्ष के लिए पर्याप्त हो, इसके कवर भूरे मोटे कागज के होने अपेक्षित है। वर्ष के अंत मे समस्त कक्षाओं के छात्र उपस्थिति रजिस्टर अभिलेख संधारण हेतु एक जिल्द में सम्मिलित
Answer:
. प्रत्येक कक्षा या कक्षा के विभाग या खण्ड (सेक्शन ) का अलग-अलग उपस्तिथि रजिस्टर होना चाहिये। इनमे इतने ही पृष्ठ होने चाहिए , जो कि एक वर्ष के लिए पर्याप्त हो, इसके कवर भूरे मोटे कागज के होने अपेक्षित है। वर्ष के अंत मे समस्त कक्षाओं के छात्र उपस्थिति रजिस्टर अभिलेख संधारण हेतु एक जिल्द में सम्मिलित बांधे जाने चाहिए।
2. कक्षाध्यापक द्वारा छात्र उपस्तिथि रजिस्टर में दो बार छात्रों की उपस्थिति प्रथम और द्वितीय बैठक में कालांश आरंभ होने के प्रथम पांच मिनट में नियमित रूप से ली जानी