Right under freedom of speech in indian constitution
Answers
Answered by
0
संवैधानिक प्रक्रिया में स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है उसमें भाषण की स्वतंत्रता आती है इसके अंतर्गत आप अपनी भाषा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 19(a) के तहत भारतीय नागरिकों को यह स्वतंत्रता स्वतंत्रता की गई है कि वह किसी भी मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रख सकते है जिससे किसी के धर्म समुदाय और किसी प्रकार की कोई कि मानवीय भावना आहत ना हो
uttamtooldie27p3k9w2:
please click thanks and rate it
Similar questions