संघ तथा राज्य दोनों सरकारों को सूची के विषय में पर कानून बनाने का अधिकार
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संघ सूची भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में वर्णित कुछ विषयों की सूची है जिसमें दिये गये विषयों पर केवल केन्द्र सरकार कानून बना सकती है। संविधान लागु होने के समय इसके अंतर्गत 97 विषय थे परंतु वर्तमान में 100 विषय है৷
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