स्कूल आने के लिये अभिभावक का अनुमति पत्र लोकडाउन के बाद कैसे लिखे
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टोंक. केन्द्र सरकार के आदेशानुसार कोविड-19 के अनलॉक -4 में 21 सितम्बर से कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थी विद्यालय में अध्यापकों से मार्गदर्शन के लिए आने-जाने के आदेश जारी किए गए है। ऐसे में स्कूल संचालकों ने स्वयं की ओर तैयार अनुमति पत्र भी जारी किया गया है।
अभिभावकों की ओर से बच्चों को विद्यालय भेजने से पहले स्कूल प्रबंधन को अनुमति पत्र भर कर देना होगा, तभी बच्चे विद्यालय में प्रवेश कर पाएंगे। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ रहे आंकड़ों को लेकर अभिभावकों में डर बना हुआ है कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए या नहीं। वहीं स्कूल प्रबंधन को लेकर पूर्व में चली आ रही स्कूल की व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करना होगा।
हालांकि अभी तक अभिभावकों शिक्षा विभाग के आदेश के प्रति रूचि नहीं दिखाई है।
सुविधा के साथ दुविधा भी: केन्द्र सरकार के आदेश के बाद जिले के अनेक निजी स्कूलों ने बच्चों के अध्ययन की तैयारी शुरु कर दी है, लेकिन जिले में अनेक ऐसे विद्यालय है, जहां बच्चों की संख्या अधिक है तो स्थान काफी कम है। वहीं बच्चों को प्रतिदिन सेनेटाइज करने की व्यवस्था भी करनी होगी।
आदेश जारी होने के बाद जिले के निजी शिक्षण संस्थानों में तैयारियां शुरू कर दी गई है। वहीं अभिभावकों की ओर से अनुमति भी मिलना शुरू हो गई है।
बाबू लाल शर्मा, जिलाध्यक्ष, निजी शिक्षण संस्थान, टोंक
केन्द्र की ओर से कक्षा नौ व 12 तक के विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था की गई है। वहीं राज्य के चिकित्सा विभाग ने भी एडवायजरी जारी की है, लेकिन राज्य सरकार व शिक्षा विभाग से अभी मार्गदर्शन मिलना अपेक्षित है।
सीताराम गुप्ता, सहायक निदेशक, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, टोंक
यह है अनुमति पत्र में
अनुमति पत्र में विद्यार्थी व पिता का नाम, कक्षा, मोबाइल नम्बर, पता लिखना होगा। वहीं इसके अलावा विद्यार्थी केवल एक रजिस्टर, पेन, वाटर बोतल, सेनेटाइजर लेकर विद्यालय जा सकेंगे। विद्यालय में मास्क हटाने की अनुमति नहीं होगी। तथा सेनेटाइजर का नियमित अंतराल में उपयोग करना आवश्यक किया गया है। वहीं स्कूल यूनिफॉर्म इसके लिए आवश्यक की गई है। इसके अलावा अभिभावकों 21 सितम्बर से छात्र व छात्रा को हस्ताक्षर शुद्धा अनुमति पर देगी।
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