संविधान के अनुच्छेद 15 के विषय मे लिखिए
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अनुच्छेद 15 कहता है कि; राज्य अपने किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, लिंग, नस्ल और जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा.
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