संविधान के अनुच्छेद 324 में किस आयोग का वर्णन किया गया है
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Explanation:
गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने कोलकाता में भाजपा और तृणमूल कॉन्ग्रेस के कार्यकर्त्ताओं के बीच हिंसक झड़प के जवाब में संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत ये निर्णय लिये।
ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले दिनों निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया था कि जाति और धर्म के नाम पर मतदान की अपील करने वाले नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु आयोग के पास शक्तियाँ सीमित हैं।
सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के पश्चात् निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में योगी आदित्यनाथ, मेनका गांधी, आज़म खान और मायावती आदि नेताओं को कुछ समय के लिये चुनाव प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया था।
उतर :- संविधान के अनुच्छेद 324 में भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India ) का वर्णन किया गया है l
व्याख्या :-
- निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी ।
- निर्वाचन आयोग हमारे देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और राज्यविधानसभा के चुनाव करवाता है l अनुच्छेद 324 में ही निर्वाचन आयोग को चुनाव संपन्न कराने की ज़िम्मेदारी दी है ।
- यह आयोग राजनैतिक दलों को मान्यता देना, चुनाव चिन्ह देना तथा उनका पंजीकरण करना आदि काम भी करता है l
अतरिक्त जानकारी :-
- संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से ले कर अनुच्छेद 329 तक निर्वाचन आयोग से संबंधित है l
- निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त (Chief Election Commissioner) होता है l
- वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त "सुशील चंद्रा" है l
यह भी देखें :-
1952 के आम चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी l
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