संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है?
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राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है।
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संविधान के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्य में निहित राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य में केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में की जाती है। किसी भी राज्यपाल का राज्य में वही कार्य है जो पूरे देश में राष्ट्रपति का होता है। अतः राज्यपाल एक संवैधानिक प्रमुख प्रमुख है, जिसे कुछ विशेष स्वविवेकीय शक्तियां भी प्रदान की गई है जिनका वह विशेष परिस्थितियों में उपयोग कर सकता है।
राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में ही निहित हैं जिनका प्रयोग स्वयं तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा करता है। उसका कार्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना तथा मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना है। वह राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उसके सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। किसी दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने और सरकार का गठन कराने की जिम्मेदारी राज्यपाल की ही है। आपात स्थितियों में विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी कर सकता है। जब राज्य में कोई राजनीतिक लोकतांत्रिक सरकार ना हो तब राज्य का शासन राज्यपाल के हाथ में ही होता है।