संविधान में हिंदी भाषा का महत्व बताइए
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भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी को अपनाया। हालांकि, इसे 26 जनवरी 1950 को देश के संविधान द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में उपयोग करने का विचार स्वीकृत किया गया था। मूल दिन हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाने के लिए हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है।
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Sanvidhaan sabhi ke liye aavashyak h chahe vo insan ho ya jaanwar
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