संविधान में मौलिक अधिकार कितने अनुच्छेद में ह
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अनुच्छेद 12-35
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मौलिक अधिकार भारत के संविधान में स्थापित बुनियादी मानवाधिकार हैं जो सभी नागरिकों को विशेष अधिकार देते हैं।
वे जाति, धर्म, लिंग इत्यादि के आधार पर भेदभाव के बिना लागू होते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा मौलिक अधिकार लागू किए जाने योग्य हैं।
भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 (भाग 3) में किया गया है।
भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार :
- समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18)
- स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 1 9 -22)
- शोषण के खिलाफ (अनुच्छेद 23-24)
- धर्म की स्वतंत्रता(अनुच्छेद 25-28)
- सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार (अनुच्छेद29-30)
- संवैधानिक उपचार का अधिकार (अनुच्छेद 32)
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